नया वाहन पंजीकरण

एसडीएम (दक्षिण) के अधिकार क्षेत्र के भीतर नए वाहन इस कार्यालय में पंजीकृत हैं 20 / - के भुगतान पर इस कार्यालय में नए पंजीकरण के लिए फाइल उपलब्ध है। वाहन एसएडी द्वारा सोमवार से शुक्रवार को सभी कामकाजी दिनों में 10.00 से 11.00 बजे तक पारित किया जाता है।

आवश्यक फॉर्म:

1. नवीनतम फोटो के साथ प्रपत्र सं। 20 (वाहन उत्तीर्ण करने के लिए)
2. प्रपत्र सं। 21 (डीलर द्वारा जारी बिक्री प्रमाण पत्र)
3. फॉर्म नं। 22 (डीलर द्वारा प्रदत्त प्रदूषण प्रमाण पत्र)
4. फॉर्म नंबर 34 (डुप्लिकेट में) (वित्त के मामले में)
5. डुप्लिकेट में डुप्लिकेट या पैन कार्ड प्रमाणित होने पर फॉर्म नंबर 60
6. मूल में अस्थायी संख्या (डीलर द्वारा जारी)

बाड़ों:

1. चेसिस पेंसिल प्रिंट और इंजन पेंसिल प्रिंट (प्लेट प्रिंट स्वीकार्य नहीं)
2. वैध बीमा की प्रति (प्रमाणित)
3. निवास के साक्ष्य (2 प्रतियां-प्रमाणित)
4. जन्मतिथि की तारीख (प्रमाणित प्रति)
5. VAT भुगतान रसीद, अगर वाहन दूसरे राज्य से खरीदा जाता है
6. अस्थाई संख्या केवल एक महीने के लिए वैध है यदि वाहन एक महीने के उपक्रम में पंजीकृत नहीं है तो तीन महीने के लिए आवश्यक है और यदि देरी तीन महीने या उससे अधिक है, चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ से पुलिस रिपोर्ट आवश्यक है।
7. अगर विशेष न तो बुक के साथ जरूरी "मूल में" बुकिंग रसीद की बुकिंग होती है
8. परिवहन / भारी वाहन के मामले में पार्किंग की जगह और उपयोग के लिए उपक्रम।
9. स्वयं फोटो

मोटर वाहन अधिनियम, 1 9 88 (या तो निम्न में से) के अनुसार निवास प्रमाण -

1. चुनावी रोल दिखाए पता
2. एल.आई.सी. कवर नोट नवीनतम रसीद या भुगतान के साथ कम से कम 6 महीने पुरानी है।
3. वैध पासपोर्ट
4. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा पहचान पत्र के साथ पते पर दिखाए गए पर्चे / नियोक्ता प्रमाण पत्र (मूल में)।
5. अस्थाई संख्या केवल एक माह के लिए वैध है यदि वाहन एक महीने के उपक्रम में पंजीकृत नहीं है तो तीन महीने के लिए आवश्यक है और यदि देरी तीन महीने या उससे अधिक है, चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ से पुलिस रिपोर्ट आवश्यक है।
6. यदि कोई विशेष फाइल के साथ जरूरी "मूल में" बुकिंग की बुकिंग नहीं बुक की गई है
7. परिवहन / भारी वाहन के मामले में पार्किंग की जगह और उपयोग के लिए उपक्रम।
8. स्वयं फोटो

मोटर वाहन अधिनियम, 1 9 88 में प्रदान किए गए लोगों के अलावा अन्य निवास साक्ष्य:

नोटरी / मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित शपथपत्र। (या तो निम्न में से) -

1. नवीनतम टेलीफोन बिल (बीएसएनएल लैंडलाइन केवल)।
2. नवीनतम आयकर रिटर्न पैन नंबर के साथ पता लगाना
छात्रावास में रहने वाले छात्र के मामले में छात्रावास वार्डन द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
4. विवाह के रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र।
5. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।
6. चंडीगढ़ के उप-रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत रेंट डीड / रेंट करार।
7. पुलिस रिपोर्ट संबंधित एसएचओ फार्म।
8. चंडीगढ़ प्रशासन / सरकारी विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा जारी हाउस आवंटन पत्र।
9. एस्टेट कार्यालय / चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा जारी स्वामित्व पत्र।
10. समाज कल्याण विभाग, यूटी, चंडीगढ़ द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र।
11. जिला सैनिक बोर्ड द्वारा पूर्व सैनिकों को जारी किए गए पहचान पत्र।
12. फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र पता दिखा रहा है।
13. बिक्री कर विभाग द्वारा जारी फर्म / वैट सर्टिफिकेट के पंजीकरण का प्रमाणपत्र पता दिखा रहा है।
14. उपक्रम के साथ राशन कार्ड / वोटर कार्ड
15. आवेदक मामूली या आश्रित होने के मामले में अभिभावकों के साथ अभिभावकों का प्रमाण पत्र का पता चला है।

Last update date

आखिरी अपडेट: 06/26/2017 - 10:26
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